अर्नब गोस्वामी को झटका, बाॅम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका
मुंबई। बाॅम्बे हाईकोर्ट ने अन्वय नाईक आत्महत्या मामले में गिरफ्तार टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। हाईकोर्ट में जस्टिस एसएस शिंदे और एमएम कर्णिक की डिवीजन बेंच ने जमानत के लिए अर्नब को निचली अदालत में जाने का सुझाव दिया है।
अर्नब के वकील एबाद पोंडा ने अलीबाग सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
उल्लेखनीय है कि अन्वय नाईक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रायगढ़ पुलिस ने अर्नब को 4 नवंबर को मुंबई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इस मामले में अलीबाग सीजेएम कोर्ट ने अर्नब सहित तीन आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।