किसान आंदोलन: इन लोगों की नहीं होगी रिहाई, Delhi High Court ने खारिज की जनहित याचिका
इंटरनेट डेस्क। सिंघु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर 26 जनवरी के आसपास और उसके बाद में कथित तौर पर अवैध रूप से हिरासत में रखे गए किसानों सहित सभी लोगों की अभी रिहाई हो सकेगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इन सभी लोगों को रिहा करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। वहीं तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देशभर में चक्का जाम करने की घोषणा की है।
गौतरलब है कि नए कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग को लेकर लम्बे समय से किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन किया जा रहा है। इन कानूनों को लेकर किसानों की केन्द्र सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है।