निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायत छात्र पालक संघ ने की कलेक्टर से
छात्र पालक संघ ने की शिकायत
रायपुर। कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश के निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। राजधानी में संचालित निजी स्कूल का प्रबंधन हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए मनमानी फीस पालकों (Chatra Palak Sangh) से वसूल कर रहा है।
पूरे मामलें की जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी है, लेकिन स्कूलो की मनमानी पर आंखे मूदे हुए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी खामोश बैठे है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के इस कारनामें से परेशान होकर गुरुवार को छात्र पालक संघ (Chatra Palak Sangh) के सदस्यों और पालकों ने जिले में मनमानी करने वाले स्कूलों की शिकायत कलेक्टर को की है। पालको और छात्र पालक संघ (Chatra Palak Sangh) के अधिकारियों का कहना है, कि विभागीय अधिकारियों ने मामलें में जांच करने और स्कूलों की मनमानी पर नियंत्रण लगाने का आश्वासन दिया है।
इन इलाको के स्कूलों की मिली शिकायत
पालकों से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी के बैरन बाजार, शंकर नगर, कोटा रोड, आमानाका, सिविल लाइन और राजेंद्र नगर इलाके में संचालित निजी स्कूलों की शिकायत मिली है। इन स्कूलो पर पालकों से पूरी फीस वसूलने, फीस वृद्धि करने, क्लास से छात्रों को बाहर निकालने का आरोप है। जिला प्रशासन के जिम्मेदारों ने मामले में निश्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया है।