भारतमाला परियोजना में अनियमितता का मामला, तहसीलदार-पटवारी पर FIR

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारतमाला परियोजना के तहत भू-अर्जन प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आई है। इस मामले में तत्कालीन तहसीलदार डी.के. उईके और पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के खिलाफ तोरवा थाना में एफआईआर

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारतमाला परियोजना के तहत भू-अर्जन प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आई है। इस मामले में तत्कालीन तहसीलदार डी.के. उईके और पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के खिलाफ तोरवा थाना में एफआईआर दर्ज की गई है।

मामला ग्राम ढेंका का है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 130 ए (बिलासपुर-उरगा) के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था। इस भू-अर्जन और मुआवजा वितरण में अनियमितता की शिकायत पर जिला स्तरीय समिति ने जांच की, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान तहसीलदार राहुल शर्मा ने एसडीएम के निर्देश पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

दोनों अधिकारियों पर IPC की धारा 34, 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के इरादे से forgery), और 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई भारतमाला परियोजना में पारदर्शिता बनाए रखने और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की दिशा में प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है।