सरकार ने वक्फ संपत्तियों के लिए नए नियम लागू किए

Government implemented new rules for Waqf properties, now online registration is mandatory

दिल्ली। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब देशभर की सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। इसके लिए राज्यों को 90 दिन का समय दिया गया है, जरूरत पड़ने पर 90 दिन का और समय मिल सकेगा लेकिन कारण बताना होगा।

क्या हैं नए नियम?
सरकार ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025 नाम से ये नियम जारी किए हैं। इसके तहत एक केंद्रीकृत पोर्टल और डेटाबेस बनाया गया है जिसमें सभी वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड होगा।

  • वक्फ संपत्ति के मैनेजर (मुतवल्ली) मोबाइल और ईमेल से OTP के जरिए लॉगिन कर सकेंगे।
  • उन्हें वक्फ संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
  • नई वक्फ संपत्तियों को 3 महीने के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

सरकार की जिम्मेदारी भी तय

  • केंद्र में वक्फ डिवीजन के प्रभारी संयुक्त सचिव पोर्टल की निगरानी करेंगे।
  • राज्यों को भी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा।
  • सेंट्रलाइज्ड सपोर्ट यूनिट भी बनेगी, जो पूरे सिस्टम को टेक्निकल सपोर्ट देगी।

पोर्टल की खासियतें

यह पोर्टल रियल टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा देगा। इससे संपत्तियों की जानकारी, विवाद समाधान, कोर्ट केस, फाइनेंशियल ऑडिट, और विकास कार्यों की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी।

वक्फ कानून में बदलाव कब हुआ?

  • 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पास हुआ था।
  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को इसे मंजूरी दी थी।
  • 8 अप्रैल से यह नया कानून पूरे देश में लागू कर दिया गया है।