इंटरनेट डेस्क। राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़े काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान के खिलाफ आर्म्स लाइसेंस से संबंधित फैसला आज गुरुवार को आ गया। जोधपुर जिला एवं सत्र अदालत ने अभिनेता द्वारा झूठा हलफनामा देने के मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की ओर से सलमान के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि सलमान खान ने शस्त्र अधिनियम के संबंध में गलत हलफनामा पेश किया था। इस फैसले को सुनने के लिए सलमान वर्चुअल रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे। सलमान ने 2003 में गलत हलफनामा पेश करने को लेकर हाल ही में माफी भी मांगी थी।

हालांकि ये फैसला सलमान खान के लिए राहत की खबर भी लेकर आया है। एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, काले हिरण शिकार मामले में राजस्थान, जोधपुर जिला और सेशन न्यायालय ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। गौरतलब है कि जून 2019 में निचली अदालत ने भी खान को गलत हलफनामा दायर करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में एक अपील दाखिल की थी।