मुख्यमंत्री भूपेश ने महिलाओं से कहा-गलत मत सहो, करो शिकायत
रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश ने महिलाओं से कहा है कि शासन ने महिला सुरक्षा को लेकर कई अधिनियम और नियम बनाए हैं। महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। महिलाएं अपने अधिकार जाने और समझे शासन प्रशासन उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार है।
श्री बघेल ने कहा कि महिला अधिकारों की सुरक्षा और न्याय के लिए छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध) अधिनियम 2013 प्रदेश में लागू है। अधिनियम के तहत महिलाएं अपने कार्यालय की आंतरिक शिकायत समिति में तथा नियोक्ता के विरूध शिकायत होने पर जिला कलेक्टर के अधिन स्थानीय समिति में शिकायत कर सकती हैं। लैंगिक उत्पीड़न होने पर घटना को छुपाएं नहीं और ना ही शिकायत करने में संकोच करें। महिलाएं किसी भी उत्पीड़न या अधिकार हनन के विरूध छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में शिकायत कर सकती है। टोल फ्री नम्बर 1800-233-4299 पर भी महिलाएं शिकायत दर्ज करा सकती है।