नई नीति में रोजगार पर विशेष जोर
रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 का लांच किया, जिसमें रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह नीति राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीति के तहत, उद्योगों में युवाओं को रोजगार देने पर प्रति व्यक्ति 15 हजार रुपये प्रति माह का अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एक हजार से अधिक रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।
स्वास्थ्य और पर्यटन को मिलेगा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि पहली बार नीति में स्वास्थ्य और पर्यटन उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। राज्य को हेल्थ हब बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जगदलपुर के पास 118 एकड़ भूमि पर एक औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण भी शुरू किया जाएगा। उद्योग पार्क स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को अब 15 एकड़ भूमि पर निर्माण की अनुमति दी जाएगी, जो पहले 20 एकड़ थी।
विशेष लाभ अग्निवीर और नक्सल पीड़ितों के लिए
छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने युवा अग्निवीरों और नक्सल पीड़ित परिवारों को रोजगार सृजन के लिए विशेष अनुदान और छूट का प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि केवल 1 रुपये प्रति एकड़ की दर पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योगों की स्थापना में सरकारी हस्तक्षेप को कम किया गया है ताकि उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों में आने की आवश्यकता न हो।
नीति के प्रावधान और लाभ
नई औद्योगिक नीति 2024-30 में रोजगार सृजन, आर्थिक उन्नति और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए गए हैं। अगले पांच वर्षों में राज्य में पांच लाख नए औपचारिक रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। सेवा क्षेत्र में इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पैकेज भी तय किया गया है।
स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता
औद्योगिक इकाइयों में राज्य के निवासियों के लिए अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, 1000 से अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन का प्रावधान है। इसके तहत प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये तक का प्रशिक्षण अनुदान और ई.पी.एफ. व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
ग्रीन एंटरप्राइजेज को बढ़ावा
पर्यावरण संरक्षण के तहत ग्रीन एंटरप्राइजेज को प्रोत्साहित करने के लिए इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान, जल एवं ऊर्जा दक्षता, और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान भी रखा गया है।
