FCRA के तहत आवेदन, अब राम मंदिर निर्माण के लिए विदेशों से भी चंदा ले सकेगा ट्रस्ट,Ram Janmbhumi Teerth KshetraTrust FCRA Donations From Abroad
नई दिल्ली। राम मंदिर निर्माण को लेकर अब एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर निर्माण के लिए अब विदेश में रहने वाले लाखों रामभक्त भी अब चंदा (Donation) दे सकेंगे। गौरतलब है कि अयोध्या(Ayodhya) में राम मंदिर(Ram Mandir) निर्माण को सहयोग देने के लिए विदेश में बसे रामभक्तों की तरफ से आर्थिक सहयोग देने की होड़ लगी हुई है। ऐसे में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (Ram Janmbhumi Teerth Kshetra Trust) ने कार्यालय में लगातार विदेशों से चंदा देने को लेकर आ रहे फोन कॉल्स को देखते हुए अब गृह मंत्रालय से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत इजाजत लेने के लिए आवेदन किया है। इसको लेकर अनुमति मिलते ही विदेशों में रह रहे लाखों की तादाद में भारतीय भी राम मंदिर निर्माण में सहयोग कर सकेंगे।
70 करोड़ रुपये से ज्यादा का चंदा एकत्रित
बता दें कि अयोध्या में 5 अगस्त को पीएम मोदी द्वारा भूमिपूजन होने के बाद से मंदिर निर्माण का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। ऐसे में इस निर्माण के लिए दान देने का सिलसिला भी तेजी से जारी है। चंदा देने वाले लोग चेक, मनीऑर्डर, ऑनलाइन ट्रांसफर, नकदी समेत आभूषण, चांदी की ईंटें आदि के जरिये चंदा भेज रहे हैं। ट्रस्ट के सूत्रों के अनुसार, राम मंदिर के लिए 70 करोड़ रुपये से ज्यादा का चंदा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट में जमा हो चुका है।
रोजाना करीब 20 से 30 हजार की नकदी आ रही है
अभी तक जिस तरीके से चंदे आए हैं उनमें सबसे ज्यादा चंदा ट्रस्ट के एसबीआई खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है। लोगों की मंदिर के प्रति श्रद्धा ऐसी है कि राममंदिर ट्रस्ट के कार्यालय में भी रोजाना करीब 20 से 30 हजार की नकदी आ रही है। इसके अलावा प्रतिदिन कई चेक भी आ रहे हैं, जिन्हें ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में जमा कराया जाता है। इसके अलावा मनीऑर्डर भी बड़ी संख्या में डाकखाने में आ रहे हैं।
ट्रस्ट अभी विदेशी चंदा लेने के लिए अधिकृत नहीं
वैसे देशभर से मंदिर निर्माण के लिए चंदे तो आ रहे हैं लेकिन विदेशों में रह रहे भक्तों के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं कि वो भी इसमें अपना अंशदान दे सकें। ऐसे में जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को विदेशों से फोन तो खूब आ रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट अभी विदेशी चंदा लेने के लिए अधिकृत नहीं है। अब ट्रस्ट ने विदेशी चंदे के लिए गृह मंत्रालय से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत इजाजत लेने के लिए आवेदन किया है। ट्रस्ट एनआरआई से चंदा हासिल करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक में एक एनआरआई अकाउंट भी खुलवाने जा रहा है। परमिशन मिलते ही विदेशों से चंदा लिया जा सकेगा।
क्या कहता है कानून
क़ानून के तहत भारत में जब कोई व्यक्ति या संस्था, एनजीओ किसी विदेश व्यक्ति से चंदा लेती है तो उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) यानी विदेशी सहयोग विनियमन अधिनियम के नियमों का पालन करना होता है. पहले एफसीआरए 1976 को लागू किया गया था, लेकिन साल 2010 में नया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट-2010 आ गया, जिसे 1 मई 2011 से लागू किया गया है।