राज्य बनने के बाद पहली बार फुल और सिंगल बेंच की खुली जनसुनवाई
मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए बुनियादी सुविधाएं जरूरी: न्यायमूर्ति दत्तू
रायपुर. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की शिकायतों के निराकरण के संबंध में आज गुरूवार को यहां सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में कैम्प सीटिंग एवं जन सुनवाई आयोजित की गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि मानवा अधिकार संरक्षण और आर्थिक सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन में गहरा संबंध है।
उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए ठोस कार्य धरातल पर दिखे। महिलाओं और बालिकाओं को सेनिटेशन की सुविधा उपलब्ध हो। महिलाओं और बालिकाओं की ट्रेकिंग की घटनाओं पर तत्काल और ठोस कार्यवाही की जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार के सभी विभागों के सहयोग से सभी की समस्याओं का निराकरण होगा।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू ने दीप प्रज्जवलित कर कैम्प सीटिंग सत्र का शुभारंभ करते हुए कहा कि मानव अधिकारों का हनन नहीं हो इसके लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि इस खुली सुनवाई का उद्देश्य पीड़ित और राज्य सरकार के अधिकारियों को एक मंच पर लाकर मानव अधिकार हनन के प्रकरणों का त्वरित निदान करना है। आयोजन से ऐसा वातावरण निर्मित हो, जिससे सभी नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का संरक्षण हो और वे संविधान में प्रदत्त मानव अधिकारों का उपभोग कर सके।
उन्होंने बताया कि कैम्प सीटिंग के माध्यम से प्रभावितों को क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाती है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की अनुशंसा भी की जाती है। शिविरों के माध्यम से मानव अधिकार एक्ट 1993 के तहत मानव अधिकार हनन के प्रकरणों को सुनने और निराकृत करने का अवसर मिलता है। न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू ने मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए बुनियादी सुविधाओं-शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, स्वच्छता के विकास पर विशेष जोर दिया। दत्तू ने कहा कि आयोग का उद्देश्य मानव अधिकार के प्रकरणों की सुनवाई कर न्याय दिलाना है। आम लोगों को उनके मूलभूत अधिकार मिले, स्कूल ठीक से संचालित हो, आंगनबाड़ी प्रभावी ढंग से कार्य करें, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया हो।