कवर्धा। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कार्यों में उदासीनता और लापरवाही बरतने के आरोप में नगर पालिका परिषद पंडरिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) अभिताभ शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
- राजस्व वसूली में चूक: 14 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि सीएमओ द्वारा संपत्तियों का नया कर (मांग) निर्धारण समय सीमा में नहीं किया गया।
- लक्ष्य से कम वसूली: कर निर्धारण न होने के कारण नगर पालिका की राजस्व वसूली उम्मीद से काफी कम पाई गई, जिसे शासन ने कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही और उदासीनता माना।
- नियमों का उल्लंघन: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अभिताभ शर्मा का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत और गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।
निलंबन अवधि के दौरान अभिताभ शर्मा का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
सरकार के इस कदम को प्रदेश के नगरीय निकायों में अनुशासन और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
