फतेशाह मार्केट की 7 दुकानों का वक्फ बोर्ड से कराया गया किराया अनुबंध
मज़ार व मस्जिद ट्रस्ट की दुकानों के विवाद का निराकरण
रायपुर. हज़रत फतेशाह मज़ार व मस्जिद ट्रस्ट कमेटी, पुलिस लाईन टिकरापारा रायपुर के ग्राऊंड फ्लोर पर स्थित दुकानदारों व प्रबंध कमेटी के बीच बहुत लम्बे समय से विवाद बना हुआ था जिसके निराकरण की पहल करते हुए छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिज़वी ने स्वयं पहल करते हुए जमातियों से कहा था कि यह विवाद पिछले 14 सालों से चला आ रहा है इस सम्बंध में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण आज तक लम्बित है जिसमें वक्फ संस्था और जमात का लाखों रूप्ये न्यायालयीन प्रकरणों में खर्च हो चुका है लेकिन विवाद का निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड ने उक्त वक्फ संस्था की 7 दुकानों का नवीन किराया अनुबंध व नवीन किराया निर्धारण कराया गया। यह छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड का एक सराहनीय कार्य है।
इस विवाद का निराकरण करने के लिए अध्यक्ष ने कहा कि ऑब्जर्वर कमेटी की सलाह पर वक्फ संस्था के ग्राऊंड फ्लोर पर स्थित मेन रोड की दुकानों का किराया 5000/- रूप्ये एवं मस्जिद के आंगन की ओर स्थित दुकानों का किराया 2000/-रूपये प्रतिमाह की दर से तय किया जाता है जो ग्राऊंड फ्लोर पर मेन रोड की ओर स्थित दुकानों एवं मस्जिद के अांगन की ओर स्थित समस्त दुकानों पर लागू होगा इस पर मस्जिद के सभी जमातियों ने अपनी सहमति जाहिर की।
गौरतलब हो कि उक्त वक्फ संस्था में उत्पन्न दुकानों से सम्बंधित विवाद के निराकरण के लिए 7 सदस्यीय ऑब्जर्वर दल का गठन किया था। ऑब्जर्वर दल में इनाम उल्लाह शाह (रिटा.जिला न्यायाधीष) अब्दुल हमीद हयात (वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता) सैयद जाकिर अली (अधिवक्ता) अकरम सिद्दीकी (चार्टर्ड एकाउन्टेंट) सैयद सादिक अली (अधिवक्ता) हाजी नईम अखतर (वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता) सदस्य नियुक्त किया गया था तथा बोर्ड की ओर से को-ऑडिनेटर मो.तारिक अशरफी को नियुक्त किया गया था। उक्त ऑब्जर्वर दल ने समस्त दुकानदारों से विवाद के निराकरण और नवीन किराया अनुबंध व किराया निर्धारण के सम्बंध में चर्चा की। छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड को हजरत फतेशाह मजार व मस्जिद ट्रस्ट की दुकानों के सम्बंध में सफलता मिल रही है। इसी प्रकार समस्त दुकानदारों से नवीन किराया अनुबध्ां कराया जाएगा और वक्फ संस्था के काम्प्लेक्स की जर्जर स्थिति में भी जल्द सुधार किया जायेगा।