जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज बुधवार को एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी को पोस्को कोर्ट ने मृत्युदंड सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि आरोपी जघन्य अपराध का दोषी था और वह मौत की सजा का हकदार था।
Rajasthan: POCSO court announced death penalty for a man who had raped a minor girl.
Court declared him guilty after 26 days of filing the complaint. He was punished on 27th day. Court expressed that it was a heinous crime & he deserves death penalty: Public Prosecutor pic.twitter.com/yQGGBbjda7
— ANI (@ANI) March 17, 2021
एएनआई की एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, बलात्कार मामले में कार्यवाही करते हुए पोस्को कोर्ट में लोक अभियोजक ने कहा कि कोर्ट ने शिकायत दर्ज करने के 26 दिन बाद उसे दोषी घोषित किया। वहीं 27 वें दिन दंडित किया गया था। राजस्थान में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत तीन मामलों में जांच व सुनवाई के बाद अब तक चार आरोपियों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। ये पांचवा मामला है जिसमें आरोपी को मृत्युदंड दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों से दुष्कर्म के मामले में त्वरित फैसले व कठोर सजा सुनिश्चित करने के लिए यह कानून 21 अप्रैल 2018 को अस्तित्व में आया।