सोशल मीडिया पर अश्लील एवं अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी सलमान पहुंचा जेल

कवर्धा।

आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 170,धारा 126, धारा 135(3),धारा 296 बी.एन.एस. एवं धारा 67 आई.टी. एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया। कवर्धा थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अश्लील एवं अभद्र टिप्पणियां प्रसारित करने तथा पुलिस के समक्ष शिकायतकर्ता को धमकी देने के मामले में त्वरित वैधानिक कार्यवाही की गई है।थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के निवासी  अजय सिंह ठाकुर, पिता शंकर सिंह, उम्र 33 वर्ष, निवासी ठाकुरपारा, कवर्धा, जिला कबीरधाम द्वारा 10 अक्टूबर  को थाना में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई गई कि एक व्यक्ति फेसबुक आईडी के माध्यम से  उप मुख्यमंत्री,  प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के तस्वीरों पर अश्लील एवं अभद्र गाली-गलौज वाली टिप्पणियां प्रसारित कर रहा है।शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल संबंधित व्यक्ति की पहचान कर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम सलमान अली खान, पिता  सुलेमान अली, उम्र 23 वर्ष, निवासी लोहारा नाका, झंडा चौक, कवर्धा, थाना सिटी कोतवाली, जिला कबीरधाम बताया।

पुलिस द्वारा शिकायत के संबंध में पूछताछ करते हुए समझाइश दी जा रही थी। इसी दौरान आरोपी आक्रोशित होकर शिकायतकर्ता को देख लेने की धमकी देने लगा तथा जोर-जोर से चिल्लाकर हंगामा करने लगा। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित होने लगी। स्थिति को देखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा संभावित संज्ञेय अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही की गई। साथ ही शांति बनाए रखने हेतु अधिक से अधिक प्रतिभूति से प्रतिबंधित किए जाने के लिए धारा 126 एवं धारा 135(3) बीएनएसएस के तहत इस्तगाशा तैयार कर पृथक से आरोपी के विरुद्ध सोशल मीडिया पर अश्लील एवं अभद्र टिप्पणी प्रसारित करने के संबंध में धारा 296 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) के तहत भी वैधानिक कार्यवाही की गई। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया है।कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी एवं मर्यादा के साथ करें। किसी भी व्यक्ति अथवा सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के संबंध में अश्लील, अभद्र एवं आपत्तिजनक टिप्पणी प्रसारित करने से बचें। सोशल मीडिया के माध्यम से कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर तथ्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्री लालजी सिन्हा एवं थाना सिटी कोतवाली पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।