Travel Alert: मालदीव जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान! NCB ने जारी की एडवाइजरी, छोटी सी गलती पर होगी मौत की सजा

NCB Maldives Advisory

NCB Maldives Advisory:गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप भी मालदीव (Maldives) के खूबसूरत समुद्री तटों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मालदीव जाने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक बेहद सख्त ‘ट्रैवल एडवाइजरी’ जारी की है। मालदीव सरकार ने नशीले पदार्थों (Drugs) की तस्करी को रोकने के लिए अपने देश के कानूनों को अब दुनिया में सबसे ज्यादा कड़ा कर दिया है। वहां अनजाने में हुई एक छोटी सी लापरवाही भी आपको सीधे मौत की सजा (Death Penalty) के फंदे तक पहुंचा सकती है।

मालदीव के नए ‘ड्रग्स एक्ट’ में कड़े प्रावधान

मालदीव ने अपने देश को पूरी तरह से नशामुक्त करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।

  • मार्च 2026 से मालदीव में संशोधित ‘ड्रग्स एक्ट’ लागू हो चुका है, जिसके तहत ड्रग्स से जुड़े अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।
  • नए कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति भारी मात्रा में नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे सीधे मौत की सजा दी जा सकती है।
  • वहीं, अगर आपके पास ड्रग्स की बहुत थोड़ी सी मात्रा (स्मॉल क्वांटिटी) भी मिलती है, तो भी आपको आजीवन कारावास (उम्रकैद) की कठोर सजा काटनी पड़ेगी।
  • एनसीबी की यह एडवाइजरी इसलिए आई है क्योंकि हाल ही में मालदीव में कुछ भारतीयों और विदेशी नागरिकों को ऐसे ही मामलों में गिरफ्तार किया गया है।

एयरपोर्ट पर रहें सतर्क, भूलकर भी ना करें ये गलतियां

एनसीबी ने विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों को एयरपोर्ट और फ्लाइट के दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतने की सख्त हिदायत दी है।

  • कभी भी किसी अनजान व्यक्ति, यहां तक कि अपने दोस्तों या परिचितों का भी कोई ऐसा बैग या पार्सल अपने साथ न ले जाएं, जिसके अंदर रखे सामान की आपको पूरी जानकारी न हो।
  • मालदीव एयरपोर्ट पर या सफर के दौरान अगर कोई व्यक्ति लाचारी दिखाकर आपसे अपना सामान ले जाने की गुजारिश करे, तो उसे तुरंत और साफ मना कर दें।
  • यात्रा के दौरान अपने सामान (लगेज) पर 24 घंटे कड़ी नजर रखें, ताकि कोई भी तस्कर छुपकर आपके बैग में कोई गैरकानूनी चीज न डाल दे।

‘कानून नहीं पता था’ का बहाना नहीं चलेगा

एनसीबी ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि दूसरे देश में पकड़े जाने पर यह बहाना बिल्कुल भी काम नहीं आता है कि ‘मुझे तो कानून की जानकारी ही नहीं थी’। कानून का उल्लंघन करने पर आपको हर हाल में गंभीर सजा भुगतनी होगी। अगर आपको अपनी यात्रा के दौरान किसी भी व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध लगती है, तो आप बिना डरे तुरंत भारत सरकार के ‘मानस’ (MANAS) नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933 पर संपर्क कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं।